नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के रविवार को शपथ ग्रहण से पहले, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 9 और 10 जून को पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “यह रिपोर्ट किया गया है कि भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग आदि जैसे उप-परंपरागत हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।”
आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त गतिविधियां दंडनीय होंगी।
यह आदेश 9 जून से लागू होगा और दो दिनों की अवधि अर्थात 10 जून तक (दोनों दिन सम्मिलित) लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)