सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म ‘हमारे बारह’ की रिलीज पर रोक लगाई

कर्नाटक में पहले से ही प्रतिबंधित फिल्म ‘हमारे बारह’ 14 जून को रिलीज होनी थी।

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने आज अन्नू कपूर की फिल्म “हमारे बारह” की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी। न्यायालय ने इन आरोपों पर गौर किया कि यह फिल्म इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली की ओर से वकील फौजिया शकील की दलीलों पर गौर किया और बॉम्बे उच्च न्यायालय से याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।

पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा, “हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और सभी आपत्तिजनक संवाद ट्रेलर में जारी हैं।”

पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के निपटारे तक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी।

सुश्री शकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक “अनुचित आदेश” के तहत फिल्म के प्रदर्शन पर लगी रोक हटा दी।

उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय सीबीएफसी को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था, क्योंकि सीबीएफसी एक पक्ष था, जो मुकदमे में रुचि रखता था।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को समिति का चयन करने का निर्देश देने सहित सभी आपत्तियों को पक्षकारों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

यह फिल्म कर्नाटक में पहले से ही प्रतिबंधित है और 14 जून को रिलीज होनी थी।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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