सरकार जनवरी 2026 तक नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित करेगी, उन्हें अप्रैल से लागू करेगी | व्यक्तिगत वित्त समाचार

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18/11/2025

नई दिल्ली: आयकर विभाग जनवरी तक सुव्यवस्थित आयकर अधिनियम, 2025 के तहत नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म और संबंधित नियमों को अधिसूचित करेगा, और अद्यतन नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे। कई रिपोर्टों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल के हवाले से कहा गया है कि अद्यतन नियम लगभग छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 से संक्रमण को चिह्नित करेंगे।

अग्रवाल ने कहा कि विभाग नए फॉर्मों को सरल और अनुपालन तथा अनुकूलन में आसान रखते हुए डिजाइन कर रहा है। यहां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाताओं के लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया, “हम नए फॉर्म और नियमों को डिजाइन करने की प्रक्रिया में हैं, और हमारा लक्ष्य उन्हें जनवरी तक अधिसूचित करना है ताकि करदाताओं को अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।”

विश्लेषकों ने कहा कि नियमों का मौजूदा ढांचा काफी हद तक पारंपरिक कानूनी भाषा में तैयार किया गया है, जिससे इसे समझना और व्याख्या करना कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि नए नियमों में सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, मूल्यांकन नियमों के लिए चित्रण शामिल होना चाहिए, और नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत संशोधित टीडीएस प्रावधानों के साथ फॉर्म संरचना को संरेखित करना चाहिए।

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करदाताओं का लाउंज सहायता और इंटरैक्टिव संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो पैन/ई‑पैन अनुप्रयोगों, आधार-पैन लिंकिंग और पैन से संबंधित प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह ई-फाइलिंग, फॉर्म 26एएस प्रश्नों, टीडीएस मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय कराधान पर मार्गदर्शन, फेसलेस मूल्यांकन और अपील और अन्य ऑनलाइन फाइलिंग मुद्दों के लिए समर्थन प्रदान करेगा।

अग्रवाल ने कहा कि आयकर विभाग दिसंबर तक बकाया टैक्स रिफंड जारी कर देगा। उन्होंने कहा, “हमने विश्लेषण किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या कटौती का दावा किया जा रहा है, इसलिए जांच की जा रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस महीने या दिसंबर तक शेष रिफंड जारी कर दिए जाएंगे।”