संसद सत्र लाइव:
वक्फ (संशोधन) विधेयक, जो वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करेगा, आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है।
यह बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को भी हटाने का प्रयास करता है, जो यह तय करती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना का प्रावधान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्त को समाप्त होगा।