यूपी में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के दोषी को 20 साल की जेल

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यूपी में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के दोषी को 20 साल की जेल

लड़की ने बताया कि उसका सौतेला पिता तीन साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। (प्रतिनिधि)

प्रतापगढ़:

एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को करीब पांच साल पहले अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है तथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेश चंद्र त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पारुल वर्मा की अदालत ने दोषी सौतेले पिता राकेश को बीस साल कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

देवेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 9 सितंबर 2019 की रात उसके पति राकेश ने शराब के नशे में रात के अंधेरे में दस साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

जब वह दर्द से चिल्लाने लगी तो शिकायतकर्ता ने लाइट जलाई और देखा कि उसका पति कथित तौर पर गैस पाइप से उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था।

लड़की ने बताया कि उसका सौतेला पिता पिछले तीन साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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