सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाए। प्रशासकों की समिति की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एआर दवे ने की थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह भारत द्वारा अंडर -17 महिला विश्व कप आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) द्वारा एआईएफएफ के निलंबन को रद्द करने के लिए अपने पहले के आदेश को संशोधित कर रही है। (EXCLUSIVE: एआईएफएफ को फीफा की धमकी पर सुनील छेत्री ने तोड़ी चुप्पी, कहा ‘मैंने लड़कों से कहा है…’)
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने एआईएफएफ के 28 अगस्त के चुनाव को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया ताकि एक परिवर्तित निर्वाचक मंडल और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो सके।
पीठ ने कहा कि एआईएफएफ चुनावों के लिए मतदाता सूची में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश फुटबॉल महासंघ के सदस्य संघ के 36 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जैसा कि फीफा द्वारा मांगा जा रहा है।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया जिसमें फीफा के साथ चर्चा के मद्देनजर पहले के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।
इसमें कहा गया है कि एआईएफएफ चुनावों के लिए सीओए द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तापस भट्टाचार्य को शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त माना जाएगा।
पीठ ने आगे निर्देश दिया कि एआईएफएफ के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन को राष्ट्रीय फुटबॉल निकाय के कार्यवाहक महासचिव द्वारा संभाला जाए।
इसमें कहा गया है कि एआईएफएफ की कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे, जिसमें छह प्रख्यात खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें चार पुरुष और दो महिलाएं होंगी।
17 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने केंद्र से विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा के एआईएफएफ के निलंबन को हटाने और भारत में अंडर -17 महिला विश्व कप के आयोजन को सुविधाजनक बनाने में “सक्रिय” भूमिका निभाने के लिए कहा है।
16 अगस्त को, देश के लिए एक बड़ा झटका और शर्मिंदगी में, विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने भारत को “तीसरे पक्ष से अनुचित प्रभाव” के लिए निलंबित कर दिया था और कहा था कि अंडर -17 महिला विश्व कप “वर्तमान में भारत में योजना के अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता है।”
देश 11-30 अक्टूबर तक अपने पहले फीफा कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला है।