ऑनलाइन ट्रॉलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया ट्रोल्स और उनकी हरकतों को “वास्तव में नृशंस” करार देते हुए कहा कि देश का सर्वोच्च न्यायिक मंच भी इससे अछूता नहीं है। न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने सोमवार को कहा, “अगर हम किसी के पक्ष में आदेश पारित करते हैं… तो दूसरा पक्ष न्यायाधीश को ट्रोल करता है।”

उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग वास्तव में नृशंस है और हर कोई इससे प्रभावित होता है। न्यायाधीशों को भी ट्रोल किया जाता है।” इस पर उनके सहयोगी न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे हमलों को नजरअंदाज करना बेहतर है।

“दुर्भाग्यवश, गैर-जिम्मेदार लोगों का एक बड़ा वर्ग इन प्लेटफार्मों तक पहुंच गया है। वे पूरी तरह से असंवेदनशील हैं (और) अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे केवल कुछ कथित अधिकारों के बारे में सोचते हैं, और सभी संस्थानों पर हमला करना जारी रखेंगे… उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत देते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। श्री कुमार को 100 दिन पहले मुख्यमंत्री के घर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो श्री केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं, पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान सुश्री मालीवाल के प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर अपने मुवक्किल को ट्रोल किए जाने के बारे में बताते हुए कहा, “इस मामले में अपराध 13 मई को समाप्त नहीं हुआ… तब से ट्रोलिंग और पीड़िता को शर्मिंदा करने का सिलसिला जारी है। मुझे शिकायत दर्ज करानी है… याचिकाकर्ता के दोस्त लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं – एक्स पर, ई-मेल के जरिए, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर… हर जगह।”

श्री कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल को दूसरों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तथा वह एक्स या अन्य प्लेटफॉर्म के मालिक नहीं हैं।

आज के समय में “घृणित” ट्रोलिंग, जो बहुत आम हो गई है, पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, सुश्री मालीवाल और उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए आई।

हालाँकि, इसने अदालत को बिभव कुमार को जमानत देने से नहीं रोका।

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हाल ही में हाई-प्रोफाइल जमानत आदेशों के मामले में – जिसमें आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस विधायक के. कविता भी शामिल हैं, जिन्हें कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था – सर्वोच्च न्यायालय ने बिना सुनवाई के आरोपियों को जेल में रखने पर कड़ी फटकार लगाई।

श्री कुमार ने 100 दिन जेल में बिताए हैं।

अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, “याचिकाकर्ता 100 दिनों से हिरासत में है। आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। यह जमानत का मामला है और आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते।” राजू दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो कुमार को जमानत दिए जाने का विरोध कर रही थी।

12 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनका “काफी प्रभाव” है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।

आज जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानूनी सिद्धांत को भी रेखांकित किया कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’, जिसे उसने श्री सिसोदिया और सुश्री कविता को रिहा करते हुए बरकरार रखा।

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संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की ओर इशारा करते हुए, न्यायालय ने अन्य मामलों की तरह, कहा कि स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और ऐसा करने के परिणाम होंगे।

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