एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने जारी किया ड्रेस कोड
नई दिल्ली:
हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद, मुंबई के एक कॉलेज ने नया ड्रेस कोड जारी किया है, जिसके तहत छात्राओं को कॉलेज परिसर में फटी जींस, टी-शर्ट और “अतिशयोक्तिपूर्ण कपड़े” पहनने पर रोक लगा दी गई है।
चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के प्रशासन द्वारा जारी एक नोटिस में छात्रों को परिसर में “औपचारिक और सभ्य” पोशाक पहनने के लिए कहा गया है।
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कॉलेज के गेट पर लगे नोटिस में कहा गया है, “छात्रों को परिसर में औपचारिक और सभ्य पोशाक पहननी चाहिए। वे हाफ शर्ट या फुल शर्ट और ट्राउजर पहन सकते हैं। लड़कियां भारतीय और पश्चिमी पोशाक पहन सकती हैं। छात्रों को ऐसा कोई भी परिधान नहीं पहनना चाहिए जो धर्म या सांस्कृतिक असमानता को प्रकट करता हो। जींस, टी-शर्ट, खुले कपड़े और जर्सी पहनने की अनुमति नहीं है।”
27 जून, 2024 को जारी नोटिस में कहा गया है, “हिजाब, बुर्का, नकाब, स्टोल, टोपी और बैज को भूतल पर स्थित कॉमन रूम में जाकर हटाया जा सकता है और उसके बाद ही वे पूरे कॉलेज परिसर में घूम सकते हैं।”
मुंबई के एक कॉलेज में “फटी जींस, टी-शर्ट और “अति-आकर्षक पोशाक” पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया गया
कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें नए ड्रेस कोड के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि उन्होंने जींस और टी-शर्ट पहन रखी थी।
कॉलेज ने पहले परिसर के अंदर हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी और बैज पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद छात्राओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में नौ छात्राओं ने कहा कि यह प्रतिबंध “मनमाना, अनुचित, कानून के विरुद्ध और विकृत” है।
हालांकि, न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह कॉलेज द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और याचिका खारिज कर दी।
कॉलेज प्रबंधन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर ने कहा कि ड्रेस कोड हर धर्म और जाति के सभी छात्रों के लिए है।
कॉलेज ने दावा किया कि हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय केवल समान ड्रेस कोड के लिए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई थी और यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं था।