नया गांव पुलिस ने अपनी संपत्ति पर लगाई गई नगर निगम की सील तोड़ने और नगर परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद परिसर में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के आरोप में मोहाली बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) गुरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
नया गांव नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
शिकायत के अनुसार, नगर निकाय ने 12 सितंबर, 2025 को नया गांव के गुरप्रीत सिंह के स्वामित्व वाली एक संपत्ति को सील कर दिया था। दशमेश नगर में ढिल्लों फार्म के पास स्थित संपत्ति का इस्तेमाल कथित तौर पर पंजाब बिल्डिंग उप-कानूनों और पंजाब नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया गया था।
नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 31 अक्टूबर, 2025 को अनुवर्ती निरीक्षण किया और पाया कि आधिकारिक सील को बिना अनुमति के हटा दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद गुरप्रीत सिंह ने सील तोड़ दी और संपत्ति का उपयोग फिर से शुरू कर दिया।
बाद में 3 नवंबर, 2025 को नगरपालिका परिषद द्वारा भेजे गए एक आधिकारिक संचार के माध्यम से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अधिकारियों ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले कानूनी राय और प्रशासनिक मंजूरी मांगी।
पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक (शहर-1), जिला अटॉर्नी (कानूनी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई थी। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, अधिकारियों ने 16 जून, 2026 को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
शिकायत और सहायक दस्तावेजों के आधार पर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 218, 223, 329(3) और 329(4) के तहत कानूनी आदेशों की कथित अवज्ञा, अनधिकृत प्रवेश और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा लगाई गई नगरपालिका सील के साथ छेड़छाड़ के साथ-साथ पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 195 (ए) के तहत मामला दर्ज किया।