तृणमूल बनाम बंगाल के राज्यपाल में नवीनतम विवाद: अस्वीकृत विधेयक

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा आठ विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य की वकील आस्था शर्मा ने अदालत से याचिका को तत्काल विचार के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

राज्यपाल द्वारा बिना कोई कारण बताए इन विधेयकों को अस्वीकार करने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन करती है। राज्य की दलील के अनुसार, बिना कोई कारण बताए विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करना लोकतांत्रिक शासन को कमजोर करता है।

राज्य के वकील ने तर्क दिया, “राज्यपाल की निगरानी लोकतांत्रिक शासन के लिए खतरा पैदा करती है और राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करती है।”

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर विचार करेगा।

असवकततणमलतृणमूल कांग्रेसनवनतमबगलबंगालबनमरजयपलवधयकववदसुप्रीम कोर्ट