केरल उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में पिनाराई विजयन से जवाब मांगा

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी को नोटिस जारी किया गया है।

कोच्चि:

केरल उच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया कि कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदन की याचिका पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी टी वीणा को नोटिस भेजा जाए, जिसमें उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

मंगलवार को अभियोजन महानिदेशक ने याचिका पर सवाल उठाया, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री विजयन और वीना को नोटिस भेजने का निर्देश दिया तथा मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई के लिए तय कर दी।

मीडिया से बात करते हुए मैथ्यू कुझालनादन ने कहा, “यह एक सामान्य प्रक्रिया है और अब मामले की विस्तार से सुनवाई होगी और हम उसका इंतजार करेंगे।”

विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि कांग्रेस मैथ्यू कुझालनादन की कानूनी लड़ाई के साथ मजबूती से खड़ी है।

मैथ्यू कुझालनादन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जब सतर्कता अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी।

उन्होंने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा उन आरोपों की जांच की मांग की थी कि वीना विजयन की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक को खनन मंजूरी के लिए कोच्चि स्थित खनन कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से मासिक रिश्वत मिलती थी।

ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग समेत कई एजेंसियों ने मामले में टी वीना को छोड़कर कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। कांग्रेस नेता ने पिछले साल आयकर निपटान बोर्ड के बयान के आधार पर इस मामले को उजागर किया था, जिसमें बताया गया था कि एक्सालॉजिक को सीएमआरएल से 1.72 करोड़ रुपये मिले थे।

इससे पहले कोच्चि के एक निवासी ने मुख्यमंत्री विजयन पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसी तरह की याचिका दायर की थी, लेकिन याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई।

इसके बाद हाई कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। कोर्ट ने आज कहा कि दोनों याचिकाएं, हालांकि प्रकृति में समान हैं, पर उन पर अलग-अलग सुनवाई की जाएगी।

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