आप विधायक की सजा के बाद खडूर साहिब सीट को खाली घोषित करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब को नोटिस दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा के बाद खडूर साहिब विधानसभा सीट को खाली घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर पंजाब सरकार और राज्य विधानसभा से जवाब मांगा। जनहित याचिका तरनतारन के जसवन्त सिंह की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई और पंजाब विधानसभा और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के लिए इसे मार्च के अंत में आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है।

मनजिंदर सिंह लालपुरा

खडूर साहिब, लालपुरा के विधायक को तरनतारन अदालत ने 10 सितंबर, 2025 को एससी/एसटी अधिनियम के तहत चार साल की जेल, धारा 354 के तहत तीन साल, धारा 506 के तहत एक साल और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट ने छह अन्य को भी दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता, जो अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से है, पर 3 मार्च, 2013 को लालपुरा और तरनतारन पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों सहित आरोपियों ने हमला किया था। यह घटना तब हुई जब शिकायतकर्ता, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, एक समारोह के लिए गोइंदवाल रोड पर एक मैरिज पैलेस में आई थी। उस समय लालपुरा एक टैक्सी ड्राइवर था। सजा के खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है और उन्हें मामले में कोई राहत नहीं मिली है।

याचिका में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें उन्होंने लालपुरा को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। लालपुरा की ‘स्वचालित’ अयोग्यता के कारण खडूर साहिब विधानसभा सीट को रिक्त घोषित करने के लिए तुरंत एक औपचारिक अधिसूचना जारी करने के लिए अदालत से आगे निर्देश मांगा गया है।

याचिका के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) में मौजूदा चुनाव कानून के तहत, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाने पर ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य हो जाता है और उसकी रिहाई के बाद से छह साल की अवधि के लिए अयोग्य बना रहता है।

‘लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013)’ मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो एक दोषी विधायक को फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील दायर करने पर तत्काल अयोग्यता से बचाता है। वकीलों के अनुसार, विधानसभा औपचारिक आदेश जारी करने में देरी कर सकती है, लेकिन किसी विधायक को दोषी ठहराए जाने के दिन से ही उसकी अयोग्यता स्वचालित हो जाती है।

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